भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। परन्तु इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा। यानि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा।
केवाईसी बिना आधार के पूरी नहीं होगी
आरबीआई ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा। नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म ६० देना होगा। आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून २०१७ में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार कार्ड को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द किया था
पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी प्रकार के खातों, इनकम टैक्स रिटर्न और मोबाइल नंबर को ३१ मार्च तक लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद इनको आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चित कालीन के लिए आगे बढ़ गई थी।
आरबीआई ने कुछ राज्यों के निवासियों को छूट दी है
आरबीआई ने यह भी कहा है कि उससे नियंत्रित की जाने वाली सभी बैंकों और अन्य कंपनियों पर यह गाइडलाइन लागू होंगी। परन्तु जम्मू-कश्मीर, आसाम और मेघालय में यह नियम लागू नहीं होंगे। अगर बैंक में पहले से भी आपका किसी तरह का कोई खाता है, तो भी नए नियमों के तहत यह लागू होगा।